हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना अवलोकन:
“हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना” 1 जनवरी, 2006 को हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इसे केवल लड़कियों वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना फ़ायदे:
– पात्र परिवारों को राज्य सरकार से ₹2,750 का मासिक भत्ता मिलता है।
– यह लाभ माता-पिता दोनों में से किसी एक के 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि से 15 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है।
– माता-पिता की आयु 60 वर्ष होने के बाद, योजना “वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना” में बदल जाती है।
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना पात्रता:
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए पात्र होने के लिए, परिवारों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
– एकल माता-पिता/माता-पिता को हरियाणा का निवासी होना चाहिए या हरियाणा सरकार द्वारा नियोजित होना चाहिए।
– परिवार में कोई जैविक या दत्तक पुत्र नहीं होना चाहिए, केवल बेटियाँ होनी चाहिए।
– परिवार की सभी स्रोतों से सकल वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना बहिष्करण:
यह योजना निम्नलिखित व्यक्तियों या परिवारों को लाभ नहीं देती है:
– जिनके पास बिक्री कर निर्धारणकर्ता हैं या जिनके बच्चे वर्ग-I/वर्ग-II राजपत्रित अधिकारी पदों पर हैं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समकक्ष भूमिकाओं में हैं या निजी रोजगार में वर्ग-II राजपत्रित अधिकारी के बराबर वेतन पर हैं।
– पेशेवर बच्चों वाले परिवार जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आयकर सलाहकार, डेंटल सर्जन, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ठेकेदार आदि।
– आयकर निर्धारणकर्ता या पूर्व मौजूदा संसद सदस्यों/विधायकों/बोर्डों/निगमों के अध्यक्षों के परिवार।
– व्यक्ति या बच्चे के माता-पिता सरकार, स्थानीय/वैधानिक निकायों, या उनके द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित संगठनों में कार्यरत हैं, या इन स्रोतों से पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना आवेदन प्रक्रिया:
आवेदक लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए ऑफ़लाइन या ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना ऑफ़लाइन प्रक्रिया:
1. निकटतम जिला समाज कल्याण कार्यालय पर जाएँ।
2. आवेदन पत्र प्राप्त करें और भरें।
3. आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदन पत्र जमा करें।
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना ऑनलाइन प्रक्रिया:
1. आधिकारिक पोर्टल – अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाएं।
2. यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो लॉग इन करें या अपना विवरण प्रदान करके पंजीकरण करें।
3. पोर्टल पर अपनी पात्रता जांचें।
4. विभाग का नाम (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) चुनें या योजना खोजें।
5. “सेवा/योजना के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।
6. आवेदन पत्र को सभी अनिवार्य विवरणों के साथ पूरा करें और जमा करें।
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हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजनाआवश्यक दस्तावेज:
आवेदकों को अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
1. आयु प्रमाण (सूचीबद्ध दस्तावेजों में से कोई एक)।
2. आवासीय प्रमाण (सूचीबद्ध दस्तावेजों में से कोई एक या स्व-घोषणा)।
3. आधार कार्ड.
4. पासबुक की फोटोकॉपी के साथ आवेदक के बचत बैंक खाते का विवरण।
5. पारिवारिक पहचान.
6. आय प्रमाण पत्र.
7. पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।
8. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना का उद्देश्य केवल लड़कियों वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी भलाई और विकास सुनिश्चित करने में मदद करना है।
1. “लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना” क्या है?
यह योजना “लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना योजना” वृद्धावस्था भत्ता योजना के पैटर्न पर आधारित है और इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा उन परिवारों को प्रति माह ₹2750/- की राशि दी जाएगी। केवल बालिका/बच्चे।
2.किस विभाग ने यह योजना शुरू की है?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार
3.यह योजना कब शुरू की गई थी?
यह योजना 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई थी।
4.योजना का लाभ पाने के लिए कौन पात्र है?
कोई भी परिवार जहां जैविक एकल माता-पिता/माता-पिता हरियाणा के निवासी हैं या हरियाणा सरकार के लिए काम करते हैं और उनका कोई जैविक या दत्तक पुत्र नहीं है, लेकिन केवल बेटी/बेटियां ही लाभ पाने के पात्र हैं।
5.क्या यह योजना केवल हरियाणा राज्य के निवासी के लिए है?
हां, यह योजना सभी श्रेणी के आवेदकों के लिए है।
6.योजना का लाभ क्या है?
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उन परिवारों को प्रति परिवार ₹2750/- प्रति माह की राशि दी जाएगी, जिनमें केवल बालिकाएं/बच्चे हैं।
7.योजना का आयु मानदंड क्या है?
इस योजना के तहत परिवारों का नामांकन माता या पिता के 45वें जन्मदिन से शुरू होता है।
8.आवेदक को इस योजना का लाभ कितने वर्षों तक मिलेगा?
लाभ लड़कियों के माता-पिता की आयु 45 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 15 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा।
9.योजना के तहत वित्तीय सहायता किसे प्राप्त होगी?
शुरुआत में मां को आर्थिक सहायता मिलेगी. यदि मां जीवित नहीं है तो लाभ का भुगतान पिता को किया जाएगा।
10.योजना के तहत आय मानदंड क्या है?
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए परिवार की सभी स्रोतों से सकल वार्षिक आय ₹2,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11.योजना से किसे बाहर रखा गया है?
बच्चे के अभिभावक या कोई भी माता-पिता किसी सरकार या किसी स्थानीय/वैधानिक निकाय या किसी सरकार या स्थानीय/वैधानिक निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी संगठन द्वारा नियोजित हैं या जो वहां से पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
12.आवेदक इस योजना के तहत कैसे आवेदन कर सकता है?
पात्र आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
13.आवेदक को आवेदन पत्र कहां मिल सकता है?
आवेदन पत्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। https://socialjusticehry.gov.in/form/application-form-for-ladli-social-security-allowance/
14.आवेदक योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता है?
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को आधिकारिक पोर्टल -अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाना चाहिए। https://saralharayana.gov.in/